उत्तराखण्ड

केवि ओएनजीसीः सुरक्षा की गाइड लाइन जारी

देहरादून। जन केसरी
गुरूग्राम प्रद्युम्न कांड के बाद राज्य में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक गाइड लाइन जारी किया है। इस गाइड लाइन में अभिभावकों कि जिम्मेदारी भी तय की गई है।
केवि ओएनजीसी के जारी पत्र के अनुसार यहां के सभी छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, वे सुयोग्य नागरिक बने। शिक्षक और अभिभावक अपनी जिम्मेदारी तय करें। ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। सुरक्षा कारणों से स्कूल ने कई महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किए हैं। जो कि इस प्रकार से है। यह गाइड लाइन विद्यालय के डीएस नेगी की ओर से जारी की गई है।
यह है गाइड लाइन
– अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि उनके पाल्य प्रात 7ः45 से 8ः15 के बीच ही विद्यालय में प्रवेश करें। इससे पूर्व और बाद में प्रवेश नहीं दी जाएगी।
– छात्रों के पास कोई भी अवांछनीय वस्तु नहीं होनी चाहिए, जैसे मोबाइल, कैंची अथवा कोई भी इलैक्टनिक उपकरण। अभिभावक भी इसपर ध्यान दें।
– यदि किसी कार्य वश किसी विद्यार्थी को आधे दिन का अवकाश चाहिए या किसी अन्य कारण से घर जाना है तो उसी अभिभावक के साथ भेजा जा सकता है जिसका फोटो विद्यार्थी के पहचान पत्र पर लगा है।
– यदि किसी अवकाश दिवस में किसी शिक्षक द्वारा छात्रों को बुलाया जाता है तो उसकी लिखित सूचना अभिभावकों को दिया जाएगा।
– अभिभावक यह तय करें कि अगर वह स्कूटी या बाइक अपने बेटे को दे रहे हैं तो हेलमेट और लाइसेंस अनिवार्य रूप् से दें।
– जो छात्र बिना हेलमेट और लाइसेंस के बिना वाहन लेकर स्कूल आएगा तो स्कूल प्रबंधक पुलिस की मदद से वाहन सीज करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य कई सुझाव स्कूल ने जारी किए हैं।

 

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