उत्तराखण्ड

चेक बाउंस मामले में कोर्ट पहुंचे सुभारती के संचालक

देहरादून। करोड़ो रुपये के चैक बाउंस के तीन मामलों में 6 जमानती लेकर रास बिहारी बोस सुभारती मेडिकल कॉलेज व विश्विद्यालय के संचालक डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर ए. सी. जे. एम. तृतीय कोर्ट में पहुंचे। बताते चलें कि अंतिम बहस के साथ निर्णय से पहले पुनः जमानत का आपराधिक मामले में प्रावधान है।

ज्ञात हो की अतुल कृष्ण भटनागर द्वारा देहरादून का मेडिकल कॉलेज संपत्ति खरीदने का अनुबंध/एग्रीमेंट किया था, जिसकी अतुल भटनागर शर्ते पूरी नहीं कर पाए व उस एग्रीमेंट में लिखे करोड़ो रुपये के चैक बाउंस हो गए। जिसके चलते डॉ. अतुल कृष्ण को स्वामित्व न होने के कारण मेडिकल कॉलेज की मान्यता नहीं मिली व शाषन ने भी इस कॉलेज की एन. ओ. सी. निरस्त करने की सिफारिश कर दी है।

अतुल भटनागर पर कॉलेज की संपत्ति के असली मालिकों ने थाना डालनवाला में आपराधिक मुकदमा धारा 420, 467, 468, 504, 506 व 120 बी के तहत दर्ज करवाया था जो न्यायलय में विचाराधीन है। गौरतलब है कि डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर पर मेरठ में द. प्र. सं की धारा 302, 120 बी में हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिसमे सी. बी. आई. आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद अतुल कृष्ण की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है जिसके खिलाफ अतुल कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है जिसमे 27 जुलाई तिथि नियत है।

उक्त के अतिरिक्त एस. बी. आई. बैंक द्वारा डॉ. अतुल कृष्ण के खिलाफ 62 करोड़ की रिकवरी निकाल चुका है जिसकी संपत्ति बैंक द्वारा NPA घोषित कर दी है जिसकी इंटरनेट पर ई -ऑक्शन निकाली गयी है।

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