
चोरी के मामले में आरोपी दोषमुक्त, चोरी का सामान रखने पर तीन साल की सजा
रुड़की, जन केसरी । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी की अदालत ने 2019 के चोरी के मामले में आरोपी मोहित उर्फ मोंटी को धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, जबकि चोरी की संपत्ति रखने के मामले में धारा 411 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर का है। 24 अप्रैल 2019 को शादी समारोह के दौरान घर से मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की बिछिया और 1500 रुपये समेत अन्य सामान चोरी हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मोहित उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और आभूषण बरामद करने का दावा किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि आरोपी द्वारा चोरी किए जाने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुआ, इसलिए धारा 380 में उसे दोषमुक्त किया गया। वहीं चोरी की संपत्ति उसके कब्जे से बरामद होने के आधार पर धारा 411 में दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी को सजा भुगतने के लिए रुड़की उपकारागार भेजने के आदेश दिए।




