
नगर निगम की संपत्ति में टेंट सामग्री रखने पर 75 हजार का जुर्माना
सील किए गए कमरों में रखी थी टेंट की सामग्री, तीन दिन पहले तोड़ी गई थी सील
जन केसरी, रूडकी । नगर निगम की संपत्ति में बिना अनुमति टेंट की सामग्री रखने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने टेंट संचालक पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर निगम की ओर से की गई इस कार्रवाई से बिना अनुमति सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करने वालों में हड़कंप मचा है।
नगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल ने बताया कि टेंट संचालक ने नगर निगम की संपत्ति में बने कमरों में बिना अनुमति के टेंट का सामान रखा हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम प्रशासन ने पिछले महीने संबंधित कमरों को सील कर दिया था। इसके बावजूद तीन दिन पहले किसी शरारती तत्व ने कमरों पर लगी सील तोड़ दी। इस घटना के बाद नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा और बिना अनुमति उसके इस्तेमाल का मामला फिर से चर्चा में आ गया।
नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई की और उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की संपत्ति का उपयोग नियमानुसार ही किया जा सकता है। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा निगम की संपत्ति का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी संपत्ति के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही, सील तोड़ने की घटना ने भी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।




