
नेहरू स्टेडियम में लगेंगी पटाखों की 110 दुकानें, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई, तीन दिन के लिए जारी होंगे लाइसेंस
रुड़की, जन केसरी । दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 110 दुकानों को अनुमति दी जाएगी। पटाखा बाजार में अग्नि सुरक्षा और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुकानदारों को निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका सामान जब्त किया जा सकेगा।
इस संबंध में मंगलवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष, तहसीलदार, नगर निगम के एसएनए, क्षेत्राधिकारी पुलिस, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में पटाखा बाजार की व्यवस्था, दुकानों के आवंटन, लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि नेहरू स्टेडियम में निर्धारित प्रक्रिया के तहत 110 पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। नगर निगम की ओर से बाजार में पानी के टैंकर, मिट्टी और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल बचाव कार्य किया जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर की गलियों और भीड़भाड़ वाले अंदरूनी इलाकों में पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें निर्धारित खुले और सुरक्षित स्थान पर ही संचालित की जाएंगी। पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस केवल तीन दिन की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। लाइसेंसधारी विक्रेता स्वयं अपनी दुकान का संचालन करेगा। वह लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को दुकान चलाने की अनुमति दे सकेगा। दुकान भी लाइसेंस में आवंटित स्थान पर ही लगानी होगी। पटाखा बाजार शुरू होने से पहले पुलिस विभाग स्थल का निरीक्षण करेगा। अग्निशमन विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।




