राष्ट्रीय

सड़कों पर मवेशियों को खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं

भोपाल। शहरों की सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोड़ना अब महंगा पड़ेगा। उच्च न्यायालय जबलपुर की अवमानना सहित याचिका में दिये गये निर्देशों को देखते हुए सरकार अध्यादेश के जरिये नगर निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी। इसके तहत जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी मवेशी या अन्य जानवर को सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा या बांधेगा, उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीन अलग-अलग मामलों में हाईकोर्ट ने शहर में घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में नियमित कार्रवाई, जुर्माने की राशि के संबंध में निर्देश दिए थे।

वर्तमान परिस्थितियों में अधिनियम में आवारा पशुओं के संबंध में दंड के प्रावधान अपर्याप्त हैं और पुनरावृत्ति होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है। अभी विधानसभा नहीं चल रही है, इसलिए अध्यादेश के जरिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें यदि पशु या अन्य पशु को मुक्त किया जाता है या सार्वजनिक स्थान पर बांध दिया जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है या संपत्ति को नुकसान होता है, तो संबंधित से जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह पांच हजार रुपये तक होगा।

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