जंगल में छात्रा के साथ बलात्कार करने की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

देहरादून।
कोचिंग से वापस घर जा रही छात्रा को चाकू की नोक पर बीच रास्ते से उठाकर जंगल में ले जाकर बताल्कार करने के प्रयास व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को एडीजी प्रथम राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से दस हजार रुपये पीड़िता को देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह कि अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि आठ अप्रैल 2017 को छात्रा देहरादून से कोचिंग करने बस से सीरियों तिराहे पर उतरी। इसके बाद वह पैदल घर जाने लगी। इस दौरान गांव के ही संदीप थापा (35) पुत्र नंद किशोर निवासी सिरियों पोस्ट ऑफिस थानों पुलिस स्टेशन डोईवाला मोटर साइकिल लेकर छात्रा के पास पहुंच गया और बाइक से घर छोड़ने की बात कहने लगा। छात्रा के मना करने के कुछ मिनट बाद आरोपी संदीप थापा फिर से उसके पास पहुंच गया और चाकू दिखाते हुए उसे जबरदस्ती जंगल की ओर ले गया। जया ठाकुर ने बताया कि संदीप ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए बलात्कार करने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रा को चोट भी आई। विरोध करते हुए छात्रा जंगल से चिल्लाते हुए बाहर निकली तो इतने में एक राहगिर ने उसकी मदद की। इधर, संदीप मौका देखकर फरार हो गया और अगले दिन से उसे धमकी देने लगा। पीड़िता की ओर से उसी दिन मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने संदीप थापा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुवार को कोर्ट ने तमाम साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर आरोपी संदीप थापा को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए।