देहरादून। जन केसरी
सचिन तेंदुलकर के बिजनेस एवं करीबी पार्टनर संजय नारंग को सुप्रीप कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने संजय नारंग को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने लंढौर कैंट बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नारंग को 12 दिन के भीतर बंगला खाली करने को कहा है। कैंट बोर्ड की जेसीबी अब कभी भी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए गरज सकती है। इसके बाद संजय नारंग की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याजी डाला गया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए 12 दिन के भीतर बंगला खाली करने को कहा है।
बता दें कि सचिन तेंदुलकर के करीबी दोस्त संजय नारंग का मसूरी के लंढौर कैंट क्षेत्र में डहलिया बैंक हाउस में आशियाना है। सचिन तेंदुलकर जब भी मसूरी आते हैं, इसी आशियाना में वह रूकते हैं। वहीं तेंदुलकर के इस दोस्त पर अवैध निर्माण का आरोप है। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने पांच सितंबर को नारंग की ध्वस्तीकरण पर रोक को दायर याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही इस भवन में बने पूल व तालाब के मामले में कैंट बोर्ड से याची को सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए हैं। लंढौर कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया कि सुप्रीप कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वह कैंट बोर्ड के पक्ष में है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए संजय नारंग को आखिरी नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद टीम जेसीबी की मदद से उसे तोड़ेगी।