कुकर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
देहरादून।
तीन साल के बच्चे का अपहरण कर झाड़ियों में ले जाकर कुकर्म के बाद हत्या के मामले में रमा पांडेय की पोक्सो अदालत ने दोषी को सजा ए मौत का फैसला सुनाया है। अदालत ने 1.25 लाख रुपये दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए ये सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया है कि 12 मई 2016 को नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के तीन साल के मासूम को राजेश ऊर्फ जितेन्द्र (23) पुत्र शेर सिंह निवासी अकरोली संभल उत्तर प्रदेश ने कोल्ड ड्रिंग पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। मासूम काफी देर तक जब वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। परिजनों ने आस पास तलाश शुरू की तो तीन साल का मासूम कृष्णा नवादा क्षेत्र की झाड़ियों में नग्न अवस्था में मृतक मिला। इसके बाद परिजन सीधे नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे। पुलिस ने राजेश की गिरफ्तारी के साथ ही अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता नेगी ने बताया है कि अदालत में 15 लोगों की गवाही हुई। जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने दोषी के खिलाफ सजाए मौत का फैसला सुनाया।