MBBS छात्र को HC का आदेश
मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने बीजे मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा को आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार को दस लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया। कोर्ट ने MBBS की अंतिम वर्ष की छात्रा को आरक्षण नियमों को तोड़कर फायदा उठाने के एवज में यह आदेश सुनाया।
ओबीसी आरक्षण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली इस छात्रा ने गलत जानकारी देकर नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट बनवाया था जो प्रशासनिक जांच में पकड़ा गया। बता दें कि ओबीसी आरक्षण का फायदा लेने के लिए अपनी आय से संबंधित एक प्रमाणपत्र (NCL) देना होता है।
जस्टिस वीएम कानाडे और पीआर बोरा वाली हाईकोर्ट बेंच ने 5 मई को कहा,’लड़की के पिता आर्थिक रूप से काफी सक्षम हैं और पुणे के नजदीक चिंचवड में उनका 16 बिस्तरों वाला एक अपना अस्पताल भी है। लेकिन अफसोस कि इतने सक्षम व्यक्ति ने इस तरह का काम किया।‘ बेंच ने आगे कहा, ‘लड़की के पिता की वजह से एक जरूरतमंद उम्मीदवार सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS का कोर्स करने से वंचित रह गया।’
कोर्ट ने जांच समिति के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ‘लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। उनके अस्पताल की कीमत ही 1 करोड़ रुपये है, उनके यहां 25 लोग काम करते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए कई आधुनिक मशीनें और तकनीक मौजूद हैं।’ एक निश्चित आय से कम आय वाले लोग ही ओबीसी आरक्षण का फायदा ले सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, बशर्ते वह आगे की पढ़ाई और नौकरी में ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं लेगी। अगर वह ऐसा करती है तो उसकी MBBS की डिग्री रद कर दी जाएगी।