क्राइम
पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास
देहरादून। जन केसरी
विकासनगर के बेलावाला में 10 मई 1013 को हुई विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला जज तृतीय अजय चौधरी की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। आरोपी को चार हजार रूपये जुर्माना भी देना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने अदालत को बताया कि विवाहिता की हत्या 10 मई 2013 को हुई थी। विकासनगर के बेलावाला निवासी कुलदीप कुमार पत्नी पूनम दस मई को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गयी थी। शक के आधार पर गांव वालों ने कुलदीप को पकड़कर थाने पहुंचे। यहां कुलदीप ने स्वीकार किया कि उसने पत्नी की हत्या कर शव को बोरे में रखकर एक नाले में फेक दिया। कुलदीप के निशानदेही पर पुलिस ने नाले से शव बरामद किया। इस मामले में गुरुवार को अदालत ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अदालत से आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा मांगी गई थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयर नहीं माना।