उत्तराखण्ड

लॉ के छात्र अब नहीं कर सकेंगे कोर्ट में इंटरनशिप, वजह जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

देहरादून (जन केसरी)।

डीआईटी यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बुरी खबर है। यहां के छात्र अब दून कोर्ट में इंटरनशिप नहीं कर पाएंगे। गुरुवार को बार भवन में दून बार एसोसिएशन की ओर से हुई आम सभा में यह निर्णय लिया गया।
आयोजित आम सभा के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि डीआईटी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने एसोसिएशन का अपमान किया है। ऐसे में वहां के लॉ के छात्रों को अब यहां इंटरनशिप नहीं कराया जाएगा। अगर कोई अधिवक्ता यहां के छात्र को इंटरनशिप कराते हुए पाया गया तो अधिवक्ता पर एक लाख का जुर्माना और आजीवन सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। चैंबर भी छिन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हमारे यहां से कोई भी वकील डीआईटी यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट में जज बनकर नहीं जाएगा। ऐसा करने पर आर्थिक जुर्माना के साथ सदस्यता रद्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीआईटी यूनिवर्सिटी के लिए ये सबक है।

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