चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक,सरकार 1 जुलाई से यात्रा करने पर अडिग

हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगाने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने सोमवार देर रात जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) में एक जुलाई से तीन जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। एसओपी के मुताबिक यात्रा के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर एसओपी में स्पष्ट प्रविधान किया गया है। इसके अनुसार प्रथम चरण में एक जुलाई से रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए केदारनाथ, चमोली के निवासियों के लिए बदरीनाथ और उत्तरकाशी के निवासियों के लिए यमुनोत्री व गंगोत्री की यात्रा को अनुमति दी गई है। द्वितीय चरण की यात्रा 11 जुलाई से होगी। इसमें सभी प्रदेशवासियों को चारधाम यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है। दर्शन के लिए अधिकतम 72 घंटे की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट व रेपिड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है