उत्तराखण्डदेहरादून
नाबालिग से रेप के आरोपी को 14 साल की कठोर सजा
देहरादून। पोक्सो कोर्ट ने साल 2017 में एक नाबालिग से रेप के आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रमा पांडेय की पोक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शनिवार को हुई। इस दौरान पीड़िता सहित कुल सात गवाह पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने कोर्ट को बताया कि संजय थापा उर्फ संजू (47) पुत्र बीर बहादुर थापा निवासी दोनाली रानीपोखरी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 26 फरवरी 2017 को रानीपोखरी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि संजय थापा ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर तीन माह तक रेप किया।
स्कूल जाते वक्त आरोपी नाबालिग को कभी पचास तो कभी सौ रुपये देकर अपने पास बुलाकर अवैध संबंध बनाया। पीड़िता ने ये बात अपनी मां को बताया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उसी दौरान आरोपी संयज थापा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वे जेल में ही है। आरोपी एक स्कूल में बस चलाने का काम करता था। नेगी ने बताया कि आरोपी दूर के रिस्ते में पीड़िता का भाई लगता है। शासकीय अधिवक्ता नेगी ने बताया कि कोर्ट ने तमाम सबूत व गवाह को देखते हुए संजय थापा को दोषी करार दिया और उसके खिलाफ 14 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जिसमें से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।