देश-विदेश

भारतीय मूल के व्यक्ति को छह माह की सजा

सिंगापुर। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला करने और उन्हें धमकी देने के आरोप में एक अदालत ने छह माह और चार सप्ताह की सजा सुनाई है। इन अधिकारियों ने उसे वर्जित क्षेत्र में धूम्रपान करने के लिए समन किया था। ‘स्ट्रैट्स टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार रामास्वामी सुगुमार (59) ने कल अदालत में पुलिस अधिकारी और राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी (एनईए) के एक अधिकारी (जिसने अपने सहकर्मी के साथ उसे वर्जित क्षेत्र में धूम्रपान करने से रोका था) को चोट पहुंचाने का आरोप स्वीकार कर लिया। सुगुमार डकैती, लोगों को चोट पहुंचाने के सहित 12 आरोपों में 11 साल जेल की सजा काट चुका है और पिछले साल जून में ही रिहा हुआ था और अब एक साल के भीतर ही वह फिर कानूनी पचड़े में फंस गया है। सुगुमार एक स्कूल में साफ-सफाई का काम करता है।

 खबर के अनुसार, राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी (एनईए) के अधिकारी गुगन संथीरसकरण (24) और उसके सहकर्मी सलविन कौर मिंदर सिंह (23) ने 30 मई को एक व्यक्ति को वहां धूम्रपान करते देखा था, जहां तीन किलोमीटर तक ‘‘धूम्रपान निषेध’’ का बोर्ड लगा था। अधिकारियों ने सुगुमार की पहचान कर उसे अदालत में पेश होने के लिए समन किया था।इसके बाद उसने (सुगुमार ने) तमिल में गुगन को अपशब्द कहे, उसे टक्कर मारी और फिर उसे थप्पड़ भी मारा। इसी दौरान एक अन्य अधिकारी के साथ वहां नियमित गश्त पर निकलने सार्जेंट क्रिस्चियन तान कैई जून ने एनईए के कर्मियों को मदद के लिए पुकारते हुए देखा। सार्जेंट क्रिस्चियन के सुगुमार को रोकने का प्रयास करने पर उसने पुलिस अधिकारी का हाथ भी झटक दिया। सुगुमार ने तमिल में गुगन को कहा, ”मैं तुम्हें देख लूंगा’’ और यह भी कहा कि वह उसी के हाथों ‘मरेगा।’’ नर्मी की मांग करते हुए आरोपी के वकील हरजीत कौर ने डिस्ट्रिक्ट जज इमरान अब्दुल हमीद से कहा कि उनके मुवक्किल ने नशे की हालत में यह सब कहा था।

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