बिहार में खत्म होगा शराबबंदी कानून

बिहार। जन केसरी
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने शराब कानून में एक अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है। कानून में संशोधन को अदालत के सामने रखने के लिए समय चाहिए।बिहार शराब निषेध कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह पर सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने शराब कानून में एक अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है। कानून में संशोधन को अदालत के सामने रखने के लिए समय चाहिए।
इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से इस तरह की याचिकाओं के रिकार्ड सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। लेकिन ये रिकार्ड सर्वोच्च अदालत नहीं पहुंचे। कोर्ट ने आदेश या कि रिकार्ड विशेष वाहक से मंगवाए जाएं।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने ये आदेश जारी किया। पीठ इस मुद्दे पर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है।