क्राइम
कोर्ट ने प्रेमनगर के इस युवक को 20 साल की सजा और एक लाख का लगाया जुर्माना
देहरादून। एनडीपीएस कोर्ट के जज सुबीर कुमार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के अनुसार प्रेमनगर थाने की पुलिस ने दो साल पहले नंदा की चौकी के पास से सरबजीत सिंह पुत्र स्व. सुरेंद्र पाल सिंह निवासी चंद्रनगर नई दिल्ली हाल पता जनरल विंग प्रेमनगर को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट ने इस युवक को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।