बिहार

सैलरी लेने वालों ने गलत रिटर्न भरा, तो आयकर विभाग उठाएगा बड़ा कदम

अक्सर देखा जाता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए आयकर रिटर्न भरते समय गलत जानकारी देते हैं। ऐसे रिटर्न भरने वालों को आयकर विभाग ने हाल ही में चेताया है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए हाल में ही आगाह किया था। विभाग की ओर से कहा गया कि कहा कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत वे लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को भी गलत सूचना देकर आयकर रिटर्न भरने के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
गलत कर-सलाहकारों के चक्कर में न पड़ें
आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपने रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति पहले ही आगाह किया है। विभाग के बेंगलुरू स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया था। इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें। विभाग ने साफ कहा कि आयकर रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है। ऐसे में आयकर कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।

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बता दें कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था, जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है। सीबीआई ने ऐसे एक मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है।

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